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(बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय घोषित किये जाने हेतु दावा-आपत्ति आमंत्रित)

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बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय घोषित किये जाने हेतु दावा-आपत्ति आमंत्रित)


आईना ऐ इरफ़ान 


कोरिया/छत्तीसगढ़l कोरिया महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ऐसे ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं बाल विवाह मुक्त नगरीय निकाय घोषित किया जाना है, जहाँ पिछले दो वर्षों में बाल विवाह का कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ हो।


महिला एवं बाल विकास विभाग, कोरिया के जिला कार्यक्रम अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले की सभी 162 ग्राम पंचायतों एवं तीनों नगरीय निकायों से विगत दो वर्षों में बाल विवाह से संबंधित कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इन सभी को बाल विवाह मुक्त घोषित कर प्रमाणपत्र जारी किया जाना प्रस्तावित है।


इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो अथवा किसी बाल विवाह का प्रकरण संज्ञान में हो, तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के भीतर अर्थात 25 अक्टूबर 2025 तक, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कलेक्ट्रेट परिसर कोरिया में कार्यालयीन समय (प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक) में आवश्यक दस्तावेजों सहित लिखित रूप में दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।


कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह रोकथाम हेतु सतत जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। समाज के प्रमुखजनों की बैठक लेकर बाल विवाह के उन्मूलन के लिए विशेष दिशा-निर्देश एवं रणनीतियाँ तैयार की गईं। इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप ही विगत दो वर्षों में जिले में बाल विवाह का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

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